धनबाद के एसएसपी और थाना प्रभारी हाईकोर्ट के आदेश पर सशरीर हुए उपस्थित..…

रांची ट्रक में रखे 32 टन कोयला को रिलीज करने के मामले में धनबाद के एसएसपी और सरायढेला थाना प्रभारी हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। मामले में अपनी ओर से अदालत में पक्ष रखा। धनबाद एसएसपी और सरायढेला थाना प्रभारी को कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट प्रदान करते हुए मामले पर सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तिथि निर्धारित की। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की ।

आपको बता दें कि पूर्व में इस मामले को लेकर धनबाद के सरायढेला पुलिस स्टेशन थाना इंचार्ज द्वारा शपथ पर दाखिल किया गया था। शपथ पत्र में थाना प्रभारी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पुराना थाना भवन तोड़कर एवं उनके सामानों को हटाकर नया स्मार्ट थाना भवन बनाया गया। जिसे 18 जून 2020 से उपयोग में लाया जाने लगा। नया थाना भवन के निर्माण के दौरान थाना परिसर में पड़े 32 टन कोयला कांड का कोयला थाना परिसर के पीछे दबा हुआ है जिसका कुछ अंश दिखाई पड़ता है।

क्या है पूरा मामला

मामला ट्रक में 32 टन रखे हुए कोयला को रिलीज करने से जुड़ा है। 2 मई 2012 को धनबाद में इस कोयले को अवैध कोयला बताते हुए पुलिस ने जब्त कर लिया था। मामले को लेकर सरायढेला थाना कांड संख्या 427 /2012 दर्ज की गई थी। धनबाद के सीजेएम की अदालत ने 2 अप्रैल 2018 को प्रार्थी की रिहाई का आदेश दिया था जिसके बाद प्रार्थी ने कोयला रिलीज के लिए अदालत में पिटीशन डाला। जिसे धनबाद की निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद कोयला रिलीज को लेकर प्रार्थी राज चौहान ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की थी।

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