दिल्ली सिख दंगा: कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद सज्जन कुमार को आज सुनाई जाएगी सजा

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व नेता और सांसद सज्जन कुमार को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने पहले ही सज्जन कुमार को इस मामले में दोषी करार दे दिया था। यह मामला दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके का है, जहां 1 नवंबर 1984 को सिख पिता जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की भीड़ द्वारा जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। सज्जन कुमार पर इस हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है।

इस घटना में सिख परिवार के घर में लूटपाट भी की गई थी, और वहां मौजूद अन्य लोगों को भी घायल कर दिया गया था। यह मामला पहले पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल (SIT) ने इसकी जांच शुरू की। 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे और उन्हें दोषी ठहराया था।

सज्जन कुमार के खिलाफ कुल तीन केस चल रहे हैं, जिसमें से एक में उन्हें बरी किया जा चुका है, जबकि दूसरे मामले में आज उन्हें सजा सुनाई जाएगी। 2018 में, 5 सिखों की हत्या से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

1984 के सिख दंगों के बाद, कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन अब तक अधिकांश दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। सीबीआई ने 2005 में आयोग की सिफारिश के बाद कई मामलों में आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की थी, हालांकि इनमें से कई मामलों को बंद कर दिया गया था और कई लोगों को बरी कर दिया गया था।

दंगों से जुड़े 587 FIR दर्ज किए गए थे, जिसमें 2,733 लोग मारे गए थे। हालांकि, 240 मामलों को बंद कर दिया गया और 250 मामलों में दोषियों को बरी कर दिया गया। अब तक 41 साल बाद केवल 12 हत्या मामलों में दोषी ठहराए गए हैं।

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