जमशेदपुर । शिक्षक शिकायत निवारण सुनवाई दिवस के अवसर पर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्वी सिंहभूम का एक प्रतिनिधि मंडल जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम से 11:00 बजे निम्न शिक्षक समस्याओं के निराकरण पर वार्ता हुई, जिसमें..

1) जिले के कई शिक्षक अनेक वर्षों से सुदूरवर्ती प्रखंड के विद्यालयों में पदस्थापित हैं| शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति बनी हुई है परंतु सुस्पष्ट ना होने के कारण प्रभावी नहीं हो पाता है| कई शिक्षकों की स्थानांतरण की आस में मृत्यु तक हो गई है| अंतर जिला स्थानांतरण की व्यवस्था तो और भी जटिल है जिला शिक्षा स्थापना समिति से प्रस्ताव राज्य स्थापना समिति के समक्ष भेजने में अधिक विलंब होता है अतः विभागीय सचिव के ज्ञापांक 125 दिनांक 07/06/23 के आदेशानुसार जिले में शिक्षकों हेतु और अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण हेतु आदेश अविलंब निर्गत किया जाए|

2) ई विद्या वाहिनी ऐप का नया वर्जन समय पर कार्य नहीं कर रहा है फलस्वरूप सभी शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति टैब द्वारा चाह कर भी समय पर नहीं बन पा रहा है और वेतन भुगतान के समय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा संबंधित शिक्षकों को बेवजह परेशान किया जाता है इसलिए ई विद्या वाहिनी ऐप के नए वर्जन के सुचारू रूप से काम नहीं करने तक बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्यता पर रोक लगाई जाए|

3) वर्ष 1994 में नियुक्त शिक्षकों के लिए एक ही संवर्ग के कनीय शिक्षक का वेतन वरीय से अधिक होने पर समतुल्य वेतन का निर्धारण हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक के ज्ञापांक 1052 दिनांक 11/04/23, ज्ञापांक 969 दिनांक 28/03/23 एवं अन्य ज्ञापांक नंबरों के आलोक में जिला लेखा पदाधिकारी के पत्रांक 129 दिनांक 20/03/23 के मार्गदर्शन के उपरांत स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया है| नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से शिक्षकों ने सुसंगत प्रपत्र व मूल सेवा पुस्तिका कार्यालय में जमा किया है दो माह बीत जाने के बाद भी वेतन निर्धारण लंबित है|

4) जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक 1520 दिनांक 30/05/23 द्वारा प्रकाशित औपबंधिक वरीयता सूची पर दिनांक 08/06/23 को झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी उक्त आपत्ति का निराकरण कर पुनः वरीयता सूची जारी किया जाए| तदुपरांत प्रोन्नति नियमावली 1993 एवं विभागीय संकल्प संख्या 619 विधि दिनांक 26/08/19 के आलोक में वैचारिक रूप से पद उपलब्धता की तिथि से अहर्ता रखने वाले शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति दी जाए|

5) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्नातक वाणिज्य प्रशिक्षित शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक मानते हुए ग्रेड 4 के पदों पर प्रोन्नति दी जाए।

6) सरकार के सचिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 3475 दिनांक 15 /06/23 के आलोक में हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा दिए जाने वाले 26/05/2015 एवं इससे पूर्व निर्गत उपाधियों को नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पारित न्यायादेश के आलोक में मान्यता दी गई है। अत: विभागीय औपबंधिक वरीयता सूची में संबंधित शिक्षकों को शामिल करते हुए विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति दी जाए।

विभाग द्वारा सूचित किया गया कि शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल तत्काल नहीं खुलने के कारण स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों का डाटा स्थानांतरण पोर्टल में अपलोड नहीं हो रहा है अतः संबंधित शिक्षक पोर्टल खुलने पर अपना विवरणी पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात उसकी हार्ड कॉपी नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में जमा करेंगे|

ई विद्या वाहिनी ऐप के पूर्ण रूप से ठीक होने तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वेतन भुगतान के संबंध में किसी शिक्षक को बेवजह परेशान नहीं करेंगे तथाअन्य शिक्षक समस्याओं पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए तय सीमा में समस्या निष्पादन करने का आश्वासन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिया।

आज की बैठक में एडीपीओ अखिलेश कुमार ,कार्यालय की ओर से वरीय लिपिक महेश शर्मा, यसवंत सिंह तथा झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह,संगठन सचिव अरुण कुमार ,कृष्ण चंद्र दास, राजेंद्र कर्ण, डॉक्टर समीर कुमार, रमाकांत शुक्ला ,पुलीन कूईला, ज्ञानरंजन सोंय,संतोष शर्मा, अनिल बिहारी ,अमृत कुमार दत्ता, मनोज कुमार सिंह ,संजय कुमार मन्ना एवं संजीव साहू आदि शिक्षक शामिल थे।

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