धनबाद। जज उत्तम आनंद हत्या मामले में दो आरोपियोंको दोषी करार दिया गया है। दोनों को कोर्ट 6 अगस्त को सजा सुनायेगी। संयोग की बात है कि जज की हत्या के ठीक एक साल बाद आज कोर्ट ने सजा सुनायी। आज ही जज उत्तम आनंद की पुण्यतिथि है। सीबीआई की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी. आज सीबीआई के विशेष न्यायधीश रजनीकांत पाठक ने इस मामले में फैसला सुनाया.धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई को उस वक्त हुई थी, जब वो रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। एक आटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी थी। घटना के बाद ऑटो सवार भाग निकले थे. धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा था।
क्या हुआ था उस दिन सुबह सुबह
20 अक्तूबर 2021 को सीबीआई ने जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा व उसके सहयोगी राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही करायी थी। इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट का भी कड़ा रूख देखने क मिला था। सीबीआई ने इस मामले में जांच के दौरान इनाम का भी ऐलान किया था।
एक साल पहले 28 जुलाई 2021 को ऑटो की चपेट में आने से जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। गुरुवार को उनकी पहली पुण्यतिथि है। सीबीआई के विशेष कोर्ट में न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान आदलत में भारी भीड़ थी। खासकर वकील बड़ी संख्या में जुटे हुए थे। घटना के दिन जज उत्तम आनंद रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी. इलाज के दौरान एसएनएमेमसीएच में उनकी मौत हो गयी थी. घटना के बाद ऑटो सवार भाग निकले थे। धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा को गिरिडीह से गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने एक अन्य आरोपी राहुल वर्मा को भी धनबाद स्टेशन के समीप से गिरफ्तार किया था। शुरू में इसकी जांच जिला पुलिस कर रही थी। बाद में राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने जांच शुरू की थी। यह मामला उच्चतम न्यायालय भी पहुंचा था। बाद में हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की थी।