Court News: दारोगा और दो सिपाही को कोर्ट ने सुनायी सजा, 30 साल पुराने केस में 3-3 साल की जेल और 34-34 हजार का जुर्माना, जानिये मामला

Court News: Court sentenced Inspector and two constables, 3 years jail each and a fine of Rs 34,000 each in a 30 year old case, know the matter

Court News। कोर्ट ने दारोगा और दो सिपाहियों को 3-3 साल जेल की सजा सुनायी है। साथ ही 34-34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कमाल की बात ये है कि 30 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ये फैसला सुनाया है। मामला यूपी के बिजनौर का है, जहां कोर्ट ने जानलेवा हमला करने तथा नगदी लूट कर मारपीट के 30 साल पुराने मामले में आरोपी दारोगा शिवराम सिंह यादव, सिपाही ओमवीर सिंह और राजेंद्र सिंह सजा सुनायी है।

 

 

तीनों को लूट और मारपीट का दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का कारावास और 34-34 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी है। मामला 1995 का है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर मंडावर थाने में तैनात तत्कालीन एसआई शिवराम सिंह यादव और सिपाही ओमवीर सिंह, राजेंद्र सिंह और सतपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

 

 

आरोप है कि उसका भाई सतपाल ट्रैक्टर ट्राली में कांस के पुले बेचकर तथा कोल्हू से गन्ने की पर्ची के 731 रुपये लेकर आया था। 12 नवंबर 1995 को शाम छह बजे के करीब सतपाल सिंह अपने घेर में ट्रैक्टर ट्राली से पुले उतार रहा था तभी एक टेंपो में थाना मंडावर में तैनात एसआई शिवराम सिंह, सिपाही ओमवीर सिंह, सतपाल सिंह और राजेंद्र सिंह वहां आए।

 

 

पुलिस ने सतपाल से कहा कि वह इसका टैक्स नहीं देता। सतपाल सिंह ने खुद पुले खरीदकर लाने की बात कही तो पुलिस वालों ने सतपाल से गाली गलौज कर राइफल की बट से मारपीट की तथा उसके जेब में रखे 1,731 रुपये निकाल लिए। सतपाल को राकेश और दयाराम ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके साथ भी पुलिस वालों ने मारपीट की और सतपाल को टेंपो में डालकर ले गए।

 

उसी दौरान सतपाल टेंपो से उतरकर भागने लगा तो पुलिस वालों ने जान से मारने की नीयत से राइफल और रिवाल्वर से उस पर फायर किया, लेकिन वह बाल बाल बच गए। आरोपी वादी के भाई मूलचंद को उसकी बाइक सहित टेंपो में डालकर थाने ले गए उक्त घटना गांव के कई लोगों ने देखी आरोप लगाए की पुलिस वालों ने वादी के भाई मूलचंद का अवैध शराब के फर्जी मुकदमे में चालान भी कर दिया। अब इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनायी है।

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