अनुकंपा नियुक्ति: शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति में फंस रहा है पेंच, शिक्षा विभाग ने पत्र भेजकर सरकार से मांगा मार्गदर्शन

Compassionate appointment: There is a problem in compassionate appointment in the education department, the education department sent a letter and sought guidance from the government

School Education Department। स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी बड़ी जानकारी है। अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा है। मामला बिहार का है।

 

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सेवाकाल में मृत शिक्षक एवं कर्मचारियों के इंटरमीडिएट और मैट्रिक में 45 प्रतिशत से कम अंक वाले आश्रितों की लिपिक एवं परिचारी पद पर अनुकंपा नियुक्ति के मामले में शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा है।

 

इस संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक अब्दुस सलाम अंसारी के हस्ताक्षर से सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा गया है।अनुकंपा नियुक्ति हेतु कतिपय अभ्यर्थियों का मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट में 45 प्रतिशत से कम अंक होने के कारण जिलों द्वारा अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं की जा रही है।

 

लिहाजा, इस पत्र में कहा गया है कि बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025 के प्रविधानों के तहत लिपिक की अर्हता न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है।

 

बिहार राज्य विद्यालय परिचारी (नियुक्ति, सेवाशर्त) एवं अनुशासनिक न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ मैट्रिक निर्धारित की गयी है। इन दोनों नियमावली के आलोक में शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति की जा रही है।

 

इसके मद्देनजर यह मार्गदर्शन मांगा गया है कि विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु वर्णित का अर्हता क्रमश इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक में 45 प्रतिशत अंक से की जाए अथवा नहीं? मार्गदर्शन कम होने पर अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद जिलों को मार्गदर्शन दिया जाएगा।

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