रांची कोल इंडिया की ओर से भत्ता नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत कोल इंडिया ने मकान किराया भत्ता नियम 2010 में संशोधन किया है। इससे संबंधित नया मकान किराया भत्ता नियम 2022 अधिसूचना कंपनी प्रबंधन ने जारी कर दी है। इस नियम के मुताबिक बोर्ड के अधिकारियों और बोर्ड लेवल के नीचे के अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। अधिकारियों की मानें तो अधिसूचना के साथ ही नए नियम लागू हो जाएंगे। साथ ही कर्मियों को इस नियम का पालन करना होगा।

गाइडलाइन के तहत कहा गया है कि अधिकारी अगर अस्थाई रूप से अतिथि गृह और कंपनी की ओर से प्रदान किए गए ट्रांजिट आवास में रहते हैं तो उन्हें नए स्थान पर नियुक्ति या पोस्टिंग के लिए भुगतान किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी शर्ते हैं ,शर्तों को पूरा करना जरूरी है। जिसमें अधिकारियों के लिए अनिवार्य है कि वह पहले से अपने लिए आवास का आवेदन किया हो, लेकिन कंपनी द्वारा आवास आवंटित नहीं किया गया है। गेस्ट हाउस आदि में रहने की स्थिति में अधिकारियों या बोर्ड लेवल के कर्मियों को सहायक कंपनियों के गेस्ट हाउस में रहना व किराए की रसीद जमा करनी होगी। रसीद 6 महीने की अधिकतम अवधि तक स्वीकार होगी। इस अवधि के दौरान कोई मकान किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। जानकारी हो कि यह नियम डीपीई गाइडलाइन के तहत 2 दिसंबर से प्रभावी होगी।

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