CM हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर लगायी रोक

CM Hemant Soren gets big relief from High Court, MP-MLA stayed on court order

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी समन मामले में उन्हें पेशी से छूट दे दी है। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में सोरेन को कई समन भेजे थे। हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि ईडी ने इस पर शिकायत दर्ज कराई थी। स्पेशल कोर्ट ने पेशी का आदेश दिया था। इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को सशरीर पेश होने का आदेश दिया था। जिसे लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

 

सीएम की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में पक्ष रखा। फिलहाल हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 16 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। ईडी के समन की अवहेलना मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें सशरीर पेश होने को कहा था। सीएम की ओर से व्यवक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दायर की गई थी।

 

आपको बता दें कि ईडी की ओर से 19 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। ईडी की दलील थी कि जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किए गये थे, लेकिन वह 8वें समन पर 20 जनवरी को और 10वें समन पर 31 जनवरी को एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए आए थे. लिहाजा, शेष आठ समन की अवहेलना की गई थी। ईडी के समन की अवहेलना मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही थी. सीजेएम ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।

Related Articles