मुख्य सचिव, डीजीपी हाजिर हो ! पढ़िए हाईकोर्ट को क्यों देना पड़ा आदेश…

पटना हाईकोर्ट में अवमाननावाद से संबंधित बड़ी संख्या में मामले आने के बाद सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को 17 नवंबर को तलब किया है। जस्टिस ए अमानुल्लाह के अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 150 से भी अधिक अवमाननावाद की सुनवाई करते हुए ये कड़े निर्देश जारी किए। मालूम हो की बड़ी संख्या में अदालती आदेश जारी होने के बावजूद अवमाननावाद की शिकायतें आ रही थी।

17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

पटना हाई कोर्ट ने अवमानना से जुड़े कई मामले में कोर्ट की तरफ से दिया गया आदेश की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। महाधिवक्ता अंजनी कुमार को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई पटना हाई कोर्ट में 17 नवंबर को फिर से होगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया की 17 नवंबर से पहले संबंधित अधिकारियों तक इसकी सूचना पहुंच जानी चाहिए।

अदालत के आदेशों का अनुपालन नहीं करना गंभीर मामला

पटना हाई कोर्ट ने कहा की अदालती आदेश का पालन नहीं किया जाना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हाई कोर्ट में बड़ी संख्या में अदालत की आदेश का पालन नहीं किए जाने की मामला लगातार दायर किया जा रहा था। कोर्ट ने अदालत के आदेश का संबंधित वादों की सुनवाई के दौरान पाया की दिए गए अदालत के आदेश का सरकारी विभागों एवं उनके अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जाता है। कोर्ट ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की।

अदालत ने मांगा सुझाव

हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों को सुझाव देने को कहा है कि अदालत में अवमाननावाद मामला सामने आने के बाद कैसे अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो। हाई कोर्ट ने ये भी कहा की अदालत ये जानना चाहती है अवमानना याचिका कोर्ट में दाखिल होने के बावजूद मामले के निबटारे में कितना वक्त लगेगा?

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