झारखंड: राज्यकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला, अहम प्रस्ताव को दी मंजूरी, 10 लाख रुपये तक का मिलेगा लाभ…
Jharkhand: Chief Minister took a big decision for state employees, approved an important proposal, will get benefits up to Rs 10 lakh...
Jharkhand News: राज्यकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अब प्रस्ताव को कैबिनेट मंं लाया जायेगा, जिसके बाद राज्यकर्मियों के लिए ये नियम लागू हो जायेगा। दरअसल राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड ने प्रस्ताव तैयार किया था।
प्रस्ताव के तहत राज्यकर्मी, रिटायर कर्मचारी को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पूर्व में कुछ त्रुटियों की वजह से योजना का लाभ राज्य कर्मियों को नहीं मिल पा रहा था। उसका निष्पादन कर अब नये सिरे से प्रस्ताव तैयार किया गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद राज्यकर्मियों को बीमा योजना का लाभ मिलने लगेगा।
ये तैयार किया गया है प्रस्ताव
तैयार प्रस्ताव के मुताबिक झारखंड राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 05 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत ‘स्वास्थ्य बीमा’ प्रदान किया जाएगा, गंभीर बीमारियों के मामलों में 10 लाख रुपया तक का हेल्थ कवरेज मिल सकेगा। इस योजना के तहत राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
नये प्रस्ताव में किया गया ये खास प्रावधान
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत लाभार्थी राज्यकर्मियों एवं उनके आश्रितों को एक परिवारिक ईकाई मानते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। चिन्हित गंभीर बीमारी, जो Annexure “A” के रूप में संलग्न है, के मामले में चिकित्सा प्रदान करने वाले संबंधित अस्पताल की अनुशंसा पर 50 करोड़ रुपए के संधारित कॉरपोरेट बफर (Corporate Buffer) में से ऐसी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा पर 05 लाख रुपए तक की अतिरिक्त अधिसीमा अर्थात कुल 10 लाख रुपए की अधिसीमा तक की चिकित्सा पर हुए व्यय का वहन किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक झारखंड स्टेट आरोग्य सोसायटी के स्तर पर किसी बीमित कर्मी के बीमा राशि से अधिक राशि का चिकित्सा व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त चिकित्सा व्यय वहन के लिए एक कॉरपस फंड (Corpus Fund) संधारित किया जाएगा, जिससे ऐसे मामलों में भुगतान किया जा सकेगा।
इन्हें मिलेगा बीमा का लाभ
‘राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना’ अंतर्गत राज्य विधान सभा के वर्तमान सदस्य, राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों, सेवानिवृत कर्मियों तथा उनके परिवार के उन पर आश्रित सदस्यों, जिनमें उनके पति, पत्नी, पुत्र, वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष की आयु तक बशर्ते बेरोजगार हो), पुत्री (अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता पुत्री) नाबालिग भाई और अविवाहित बहन के साथ आश्रित माता-पिता (प्रतिमाह 9000/- और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले) को बीमा का लाभ मिलेगा।