Rules Changing From 1 अक्टूबर 2022: सितंबर का महीना खत्म होने को ही है और अक्टूबर के महीने की शुरुआत के साथ ही बैंक से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा। अगले महीने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए कार्ड- ऑन – फाइल टोकनाइजेशन नियम लागू करने वाला है। इसके अलावा अगर आप अटल पेंशन योजना में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कि सरकार इस योजना के नियमों में इस महीने से बड़े बदलाव करने वाली है। साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम और डिमैट अकाउंट के नियमों में भी कुछ जरूरी बदलाव इस महीने किए जाने वाले हैं। आइए जानते हैं किन किन नियमों में बदलाव होगा जिसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है।

क्रेडिट और डेबिट कार्ड टोकेनाइजेशन होगा लागू

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों में रोक लगाने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में जरूरी बदलाव किया है। आरबीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन का नियम 1 अक्टूबर से लागू करने वाला है। इस नियम के लागू होने के बाद कार्ड पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा। आपको पेमेंट करते वक्त मर्जेंट वेबसाइट पर पेमेंट करते वक्त अपना कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर आदि जैसे डिटेल्स फील नहीं करने होंगे। आप केवल टोकन नंबर डालकर आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। इससे आपका कार्ड का डेटा लीक नहीं होगा और कस्टमर साइबर अपराध से बच सकेंगे।

अटल पेंशन योजना में होने जा रहा बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना के नियम में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब 1 अक्टूबर से टैक्सपेयर्स इस योजना से नहीं जुड़ पाएंगे। इस मामले पर जानकारी देते हुए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स देता है तो वह इस योजना का लाभ 1 अक्टूबर से नहीं उठा पाएगा। मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है।

NPS ई -नॉमिनेशन के नियम में बदलाव

पेंशन फंड रेगुलेटरी और अथॉरिटी ने हाल ही में नेशनल पेंशन स्कीम के ई नॉमिनेशन के प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब एनपीएस सब्सक्राइबर 1 अक्टूबर से इ नॉमिनेशन की सुविधा मिलेगी। ई नॉमिनेशन को स्वीकार करना नोडल ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र में होगा। अगर नॉमिनेशन फाइल करने के 30 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो नॉमिनेशन का एप्लीकेशन CRA यानी सेंट्रल रीकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास चला जाएगा।

डीमैट खाते के नियम में होगा बदलाव

डीमैट खाता पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज( NSE) ने 14 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि 30 सितंबर तक डिमैट अकाउंट में टू- फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना जरूरी है। इसके बिना 1 अक्टूबर से डिमैट अकाउंट में यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लॉगिन करने के लिए पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा। इससे डिमैट खाते से जुड़े फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी।

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