CM सिद्धारमैया को बड़ी राहत, Muda Case में CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज

Relief for Siddaramaiah: कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग की गई थी.

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि, ‘लोकायुक्त को बाहरी प्रभाव से मुक्त रखने को पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मान्यता दे चुके हैं. सीबीआई को जांच सौंपने से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह याचिका में बताई गई समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता.’ इस फैसले के बाद अब इस मामले की जांच लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगी, जिससे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहत मिली है.

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