रांची। झारखंड कैबिनेट की करीब 2 घंटे चली बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गयी। सबसे खास तोहफा राज्य के कर्मचारियों को मिला। राज्य के कर्मचारियों का 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। अब केंद्र के बराबर ही झारखंड के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत मिलेगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद फैसले की जानकारी दी। राज्य सरकार ने आज बैठक में कई सड़क निर्माण को भी प्रशासकीय स्वीकृति दी। वहीं संविदाकर्मियों को अवधि विस्तार की भी इजाजत मिली, तो वहीं 21 हाईकोर्ट के जज के लिए नयी गाड़ी खरीदने को लेकर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत हुए

राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 34% की वृद्धि दर से बढ़ा कर 38% के रूप में स्वीकृत किया गया है. दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2022 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 34% की वृद्धि दर से बढ़ा कर 38% के रूप में स्वीकृत किया गया है.

सड़क निर्माण को लेकर मिली स्वीकृति

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16 (5) के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त (झारखंड) रांची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें एवं बंधेज निर्धारण के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 5325 दिनांक 22.08.2022 के द्वारा विभागीय संकल्प सं.- 6975 दिनांक 08.07.2014 (यथा संशोधित 2015 एवं 2019) में किये गये आवश्यक संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. सिमडेगा जिलान्तर्गत बीरू (NH-143 पर)-तमरा- शिकरियाटांड़- रामरेखाधाम (कोचेडेगा-रामरेखाधाम पथ पर) पथ (कुल लंबाई-22.351 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित) के लिए 77,82,22,300/- (सतहत्तर करोड़ बेरासी लाख बाईस हजार तीन सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. गिरिडीह जिलान्तर्गत करमजोड़ा मोड़ (NH-114A पर)- गनरो-पतरो नदी के पहुंच पथ (जमुई-देवघर पथ पर) तक (कुल लंबाई- 11.125 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)के लिए 30,40,02,300 /- (तीस करोड़ चालीस लाख दो हजार तीन सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई. झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद सं. W.P. (S) No. 981/2020 तरूण कान्ता तोपनो बनाम झारखंड सरकार के मामले में दिनांक 09.12.2020 को पारित न्यायादेश तथा उक्त वाद से उत्पन्न अवमाननावाद सं० Cont. Case (Civil) No. 95/2021 में दिनांक 02.09.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन को लेकर संबंधित वादी तरूण कान्ता तोपनो, टंकक लिपिक की सेवा संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य परिणामी लाभ प्रदान करने पर स्वीकृति दी गई.

सुप्रीम कोर्ट के मैटर के लिए सीनियर अधिवक्ता को किया गया अपाइंट

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal (c) No. (s) 19756/2021 (राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन, 2023 की स्वीकृति दी गई. सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में झारखंड राज्य से संबंधित वादों में राज्य सरकार का सशक्त पक्ष रखने के लिए के.भी० विश्वनाथन, वरीय अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय के शुल्क निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के न्यायाधीशों के व्यवहारार्थ क्रय किये जाने वाले 21 (इक्कीस) नये स्कोडा सुपर्ब एल-एंड-के 2.0 टी०एस०आई०-ए०टी० पेट्रोल कार क्रय किये जाने को लेकर 9,03,00,000/- (नौ करोड़ तीन लाख रूपये मात्र) का झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई. झारखंड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद W.P. (S) No. 6349/2010, अंजनी कुमार लाल बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, W.P. (S) No. 6354/2010, कृष्ण मुरारी प्रसाद सिन्हा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, W.P. (S) No. 3532/2011, चन्द्रमणि सामंता बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, तथा W.P. (S) No. 5106/2011, संत बिहारी वर्मा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेशों के अनुपालन को लेकर संबंधित वादीगणों (सेवानिवृत लिपिकों) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.

अब चलेगी ग्राम गाड़ी, सीनियर सिटीजन व स्कूली बच्चों को मिलेगी छूट

झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 की कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई. झारखंड की जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल यथा सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी/मसना का संरक्षण एवं विकास योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई. नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन एवं 14वें वित्त आयोग अंतर्गत निर्मित सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों, मोड्यूलर शौचालयों / मूत्रालयों के संचालन एवं रख रखाव को लेकर सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन से झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत योजना हित में मनोनयन के आधार पर सेवा लेने की स्वीकृति दी गई.

भू अर्जन को लेकर भी लिया गया फैसला

रामगढ़ जिलान्तर्गत CIC section में चन्द्रपुर-बड़काकाना route के 80/1-2 कि0मी0 में L.C, Gate No. 26/SpI/T के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित) को लेकर 86,59,06,911/- (छियासी करोड़ उनसठ लाख छः हजार नौ सौ ग्यारह रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि 54,69,71,163 /- (चौवन करोड़ उनहत्तर लाख एकहत्तर हजार एक सौ तिरसठ रुपये) (भू-अर्जन सहित) वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि (भू-अर्जन की राशि को छोड़कर) की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई. पथ प्रमण्डल, सरायकेला-खरसावां अन्तर्गत कान्दरबेड़ा (NH-33 पर) से दो मुहानी (जमशेदपुर मरीन ड्राईव पथ पर) पथ (कुल लंबाई-7.722 कि०मी०) तक को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पेव्ड सोल्डर के साथ दो लेन में निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) को लेकर 131,21,05,300/- (रूपये एक सौ इकतीस करोड़ इक्कीस लाख पांच हजार तीन सौ) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

गंभीर रोग से पीड़ित कर्मचारी को 20 लाख की सहायता

W.P (S) No.- 427/2015 अनिता देवी बनाम झाखंड सरकार एवं अन्य में उच्च न्यायालय, (झारखंड) रांची द्वारा दिनांक 07.04.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ता अनिता देवी के पति स्व० उमेश प्रसाद यादव, कार्यभारित स्थापना के द्वारा कार्य प्रमण्डल, साहेबगंज के अधीन रौलर खलासी के पद पर कार्यरत 15 वर्ष से अधिक की अवधि दिनांक-21.04.1982 से 26.05.1997 को पेंशन नियमावली के नियम-59 के तहत पेंशन प्रदायी घोषित करने की स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत मरीज नन्द किशोर भगत, पिता- रामनारायण भगत, ग्राम + थाना ग्राम- अमडापाड़ा बाजार, जिला- पाकुड़ को Chronic Liver Disease के कारण Liver Transplant के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.

ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत कार्य प्रमंडलों (जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु P. I.U. के रुप में कार्य कर रहे है), के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियन्ता के 131 एवं कनीय अभियन्ता 398 के पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त 24 सहायक अभियंता एवं 72 कनीय अभियंता के पद की वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.

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