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कैबिनेट ब्रेकिंग : सहायक आरक्षकों की सेवा विस्तार को कैबिनेट की मुहर, ट्रांसजेंडर व किन्नर को पिछड़ा वर्ग में किया गया शामिल
रांची। झारखंड कैबिनेट में आज कई बड़े फैसले लिये गये। झारखंड में अब किन्नर और ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जायेगा, वहीं राज्य सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा विस्तार को लेकर जो फैसला लिया था, उसे कैबिनेट से मंजूरी दी है। वही कई भर्ती नियावली को भी आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गयी।
देखिये आज के कैबिनेट के फैसले
- जिला व्यवहार न्यायालयों में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक के शुल्क निर्धारण की स्वीकृति
- ट्रांसजेंडर / किन्नर को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने एवं राज्य योजनान्तर्गत ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्वीकृति
- निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान हिंसक गतिविधियों/दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में घायल पुलिस कर्मियों / अन्य सरकारी सेवकों तथा झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त / कार्यरत केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मी के स्थायी रूप से विकलांग/दिव्यांग होने पर अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान की अनुमान्य राशि में संशोधन की स्वीकृति
- झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में Wireless Sub Inspector संवर्ग नियुक्ति नियमावली (भर्ती पद्धति), 2016 में संशोधन की स्वीकृति
- अपर न्यायायुक्त, राँची-I को The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 के अंतर्गत दर्ज वादों को संज्ञान में लेने एवं इसकी सुनवाई हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में Designate करने की स्वीकृति
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत 'सब्सिडी लेखांकण एवं भुगतान संबंधी SOP को अंगीकृत करने तथा SOP के अनुसार सब्सिडी की राशि की विमुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति
- कोडरमा-जमुआ पथ (SH-13) के कुल 49 KM तक का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य हेतु ₹44,97,95,800 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति
- झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 ( यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति
- निदेशक, आयुष झारखण्ड के गैर संवर्गीय ( Ex-Cadre ) पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती तथा सेवाशर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति
- काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत ईचागढ़ शाखा नहर का पक्कीकरण सहित पुनर्स्थापन कार्य हेतु ₹6344.56 लाख मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति
- आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति
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