झारखंड में अब सस्ता होगा घर बनाना! बालू घाटों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नीलामी और आवंटन से हटी रोक
Now, building a home in Jharkhand will be cheaper! The High Court has issued a significant decision regarding sand ghats, lifting the moratorium on auction and allotment.

रांची : पेसा नियमावली को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग ने अदालत को बताया कि राज्य में पेसा नियमावली को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है. इस जानकारी के बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही राज्य में बालू घाटों की नीलामी के बाद उनके आवंटन पर लगी रोक भी समाप्त हो गई है. यानी अब बालू घाटों की नीलामी के बाद आवंटन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है. यह अवमानना याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दाखिल की गई थी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत के सामने सरकार का पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपनी दलीलें पेश कीं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह मानते हुए कि पेसा नियमावली लागू की जा चुकी है, पहले जारी किए गए रोक संबंधी आदेश को वापस ले लिया और मामले का निष्पादन कर दिया.



















