गुजरात: ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान कब होगा, अभी यह साफ नहीं है। उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल कोर्ट में मौजूद हैं।

गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल पुराने इस मामले में गुरुवार राहुल को दोषी ठहराया. कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे. इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे. राहुल आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे.

राहुल जो बोलते हैं, उससे सभी को नुकसान होता है- रिजिजू

उधर, राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने को लेकर जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, ”राहुल गांधी जो बोलते हैं, उससे सिर्फ नुकसान ही होता है. इससे कांग्रेस को तो नुकसान होता ही है, लेकिन इससे देश को भी नुकसान होता है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने उन्हें बताया कि राहुल गांधी का रवैया है, उसने सब कुछ खराब कर दिया. इससे उनकी पार्टी तो डूब ही रही है. बल्कि सभी का नुकसान होता है.’

कोर्ट में क्या क्या हुआ?

  • राहुल गांधी ने कोर्ट में जज से कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था. सजा सुनाए जाने से पहले राहुल के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए.
  • वकील ने बताया, दो साल की सजा सुनाई गई. उन्हें जमानत मिल गई है. वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं.

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