मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत…निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को देश की शीर्ष अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने सोमवार (20 जनवरी 2025) को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने झारखंड सरकार और झारखंड भाजपा के स्थानीय नेता नवीन झा को नोटिस भी जारी किया है।

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए वर्ष 2019 में राहुल गांधी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल

इस पूरे मामले में रांची की अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ में याचिका दाखिल की। राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

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