Hemant Soren: ED समन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट आदेश पर रोक

Hemant Soren: Supreme Court grants major relief in ED summons case, stays High Court order

Hemant Soren ED Summon Case: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन अवहेलना मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी है और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

दरअसल, मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट तो दी गई थी, लेकिन न्यायिक कार्यवाही का सामना करने का निर्देश बरकरार रखा गया था। इसी आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्य कान्त, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव को अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया।

अदालत ने ईडी को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को संभावित है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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