रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने मोहन प्रसाद यादव व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जैप 4 के 66 सिपाहियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। 23 नवंबर 2022 को एडीजी जैप ने आदेश निकालकर इन 66 सिपाहियों को अलग-अलग वाहिनी में तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इसके बाद इनमें से 22 सिपाहियों ने एडीजी जैप को आवेदन देकर ट्रांसफर रोकने की गुहार लगाई थी। जिसके बाद एडीजी अपने समादेष्टा जैप 4, बोकारो को आदेश दिया था कि जिन 22 लोगों ने ट्रांसफर रुकवाने के लिए आवेदन दिया है उन्हें तत्काल प्रभाव से विरमित करते हुए उनका तबादला सुनिश्चित किया जाए। जिसको लेकर प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि उनका ट्रांसफर का आदेश न्याय संगत नहीं है। पुलिस मैनुअल के नियम 778 क्या अवहेलना है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की। बुधवार को मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट में हुई । कोर्ट ने एडीजी के 23 नवंबर 2022 के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को मामले में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर निर्धारित की है।

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