रांची। स्थानीय युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्राइवेट सेक्टर में 40 हजार रूपये तक की नौकरी स्थानीय युवाओं को ही देने का नियम राज्य में अगले महीने से लागू हो जायेगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिये। विभागीय समीक्षा बैठक में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में 40  हज़ार मासिक वेतन तक की नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली को अगले माह से लागू करने के निर्देश दिये।

वहीं राज्य के जिन आईटीआई भवन का इस्तेमाल सीआरपीएफ अथवा आईआरबी के द्वारा रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ,उन्हें खाली कराने का निर्देश। इसके अलावा सीआरपीएफ एवं आईआरबी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी उपायुक्तों को दिया गया निर्देश।

जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपए तक का फंड बनाया जाएगा । जिसमें किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को तत्काल 50 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

वहीं झारखंड में ई- श्रम पोर्टल पर अब तक 90 लाख 48 हज़ार से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन हो चुका है ।

झारखंड में जल सहिया को मानदेय देने की प्रक्रिया पूरी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा के दौरान झारखंड में वर्ष 2024 तक 61 लाख घरों में नल के जरिए पेयजल पहुंचाने का आदेश दिया। बताया गया कि अभी 14 लाख घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। 9 लाख घरों में कनेक्शन देने की योजना अंतिम चरण में है। बताया गया कि हर घर जल योजना को ग्रामसभा द्वारा 15 दिनों में सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, जल सहिया को मानदेय देने के लिए राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

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