शिक्षकों की बड़ी खबर: अब स्कूल लेट पहुंचने पर नहीं कटेगा वेतन, शिक्षा विभाग जारी करने जा रहा है ये आदेश, जानिये शिक्षक 10 मिनट देर…

Big news for teachers: Now salary will not be deducted for reaching school late, Education Department is going to issue this order, know that teachers will be 10 minutes late...

Teacher News: शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। स्कूल देरी से आने पर शिक्षकों का वेतन अब नहीं कटेगा। शिक्षा विभाग में अब नया नियम लागू होने वाला है। हालांकि इस आदेश से भी शिक्षकों की टेंशन कम नहीं होगी। शिक्षा विभाग की तरफ से लागू हो रहे नियम के मुताबिक बिहार में शिक्षकों के स्कूल लेट पहुंचने पर भी अब वेतन नहीं कटेगा, बल्कि एक महीने में 4 दिन 10 मिनट से अधिक लेट हुए तो एक कैजुअल लीव यानि CL से एडजस्ट किया जाएगा।

 

शिक्षा विभाग ने जो नियम तैयार किया है, उसके मुताबिक शिक्षकों को स्कूल लेट पहुंचने पर ई-शिक्षा कोष पर लेट पंच को अपडेट किया जाएगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग की तय नियमावली को जोड़ा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली के मुताबिक शिक्षक या कर्मी 4 दिन तक स्कूल लेट पहुंचते हैं तो उनकी एक छुट्‌टी एडजस्ट की जाएगी।

 

जानकारी के मुताबिक नियमावली में स्पष्ट है कि तय समय में 10 मिनट तक की रियायत दी जा सकती हैं।शिक्षा विभाग अब सामान्य प्रशासन के आदेश को लागू करने जा रहा है। दरअसल अभी शिक्षकों का अटेंडेंस एक मिनट भी लेट होने पर उस दिन का वेतन काटा जा रहा है। इस तरह बीते अक्टूबर महीने में बिहार में लगभग 17 हजार शिक्षकों के एक दिन का वेतन कटा है।

 

पंच करने में किसी तरह का इंटरनेट इश्यू होने पर प्रिंसिपल को इस बारे में जानकारी देनी होती है। प्रिंसिपल संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) को बताते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें समय लगता है और शिक्षकों को उचित समाधान नहीं मिल पाता हैं। लिहाजा विभाग शिक्षकों को अब सुविधा देने जा रहा है।

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