बड़ी खबर : 2 से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे झारखंड में निकाय चुनाव…. आयोग ने जारी किया आदेश… इन नियमों का भी पालन जरूरी

रांची: Municipal elections in Jharkhand- दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशी झारखंड में नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। राज्य के सभी 49 नगर निकायों के चुनाव की घोषणा अगले कुछ दिनों में होने वाली है। दो से अधिक संतान की स्थिति में चुनाव लड़ने की अयोग्यता से संबंधित नियम को लेकर आयोग की ओर से जारी आदेश की प्रति राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भेजकर उन्हें इसका पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है।
नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों का परिसीमन कार्य हो गया है और मतदान केंद्रों का भी गठन किया जा चुका है. आरक्षण रोस्टर को गजट में प्रकाशित करने का काम अंतिम चरण में है. एक-दो दिन में सभी 49 निकायों में रोस्टर का गजट प्रकाशित कर दिया जाएगा।
निर्देश के मुताबिक निकाय चुनाव के प्रत्याशी के आखिरी संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ हो। नगरपालिका का ये अधिनियम 5 फरवरी 2012 से लागू हुआ है और इसके एक साल की अवधि के बाद किसी व्यक्ति की तीसरी संतान हुई है तो उसकी उम्मीदवारी का आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। जुड़वां बच्चे अथवा अडॉप्ट किए गए बच्चे को भी दो बच्चों की गिनती में शामिल किया जाएगा। प्रत्याशियों को पर्चा भरने के दौरान खुद से इसकी घोषणा करनी होगी।
चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के लिए यह भी अनिवार्य शर्त होगी कि उन्होंने नगर निकाय के 31 मार्च 2022 तक के सभी तरह के टैक्स या उन पर लगे जुर्माने की राशि का भुगतान कर दिया है।