झारखंड हाईकोर्ट में बड़ा फैसला : विक्की भालोटिया की जमानत याचिका पर सुनवाई…जानिए क्या है 800 करोड़ जीएसटी घोटाला मामला?
Hearing on Vicky Bhalotia's bail plea... Know what is the 800 crore GST scam case?

रांची। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को जमशेदपुर के ₹800 करोड़ से अधिक के जीएसटी घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थी ने अदालत से अनुरोध किया कि उनकी जब्त संपत्ति के अटैचमेंट पर एडजुकेटिंग अथॉरिटी द्वारा जारी होने वाले फाइनल आदेश पर रोक लगाई जाए।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। प्रार्थी पक्ष ने अतिरिक्त समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक अटैचमेंट संपत्ति से संबंधित फाइनल आदेश पर रोक जारी रहेगी। अगली सुनवाई 6 नवंबर 2025 को होगी।
मुख्य बिंदु:
विक्की भालोटिया ने संपत्ति अटैचमेंट पर फाइनल आदेश जारी होने पर रोक की मांग की।
ईडी ने जवाब दाखिल किया, प्रार्थी ने जवाब के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
कोर्ट ने अगली सुनवाई तक अटैचमेंट फाइनल आदेश पर रोक जारी की।
अगली सुनवाई की तारीख: 6 नवंबर 2025।
पीएमएलए की एडजुकेटिंग अथॉरिटी का कोरम अधूरा है; केवल एक सदस्य मौजूद।
घोटाले का संक्षिप्त विवरण
ईडी ने शेल कंपनियों के जरिए ₹800 करोड़ से अधिक के जीएसटी घोटाले का खुलासा किया था। आरोपियों में शिवकुमार देवड़ा, विक्की भालोटिया, कोलकाता के अमित गुप्ता और मोहित देवड़ा शामिल हैं। इन आरोपियों पर फर्जी कंपनियों के माध्यम से टैक्स चोरी और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाने का आरोप है। इस घोटाले से सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।









