Big Breaking: मईया सम्मान योजना की राशि मिलेगी या नहीं? हाइकोर्ट का आया बड़ा फैसला

Ranchi । राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड हाइकोर्ट का बड़ा फैसला आया है।हेमंत सरकार की बड़ी योजना के रूप में मईया सम्मान योजना चालू की गई थी। जिसकी  रोक के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

आज राज्य भर की जनता को निगाहे हाइकोर्ट पर टिकी थी परंतु हाईकोर्ट ने मंईयां सम्मान योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सिमडेगा निवासी विष्णु साहू द्वारा दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में हुई. यहां बताते चलें कि दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि चुनाव से पहले सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह की योजना शुरू की है.

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की. मालूम हो की इस योजना  के तहत 18 से 50 वर्ष की महिला को 1000 हर महीने दिया जा रहा था।

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