रांची । राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा अधिकारी व तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी रामगढ़ गौरांग महतो पर कार्रवाई की। उनके ऊपर असंचायात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का दंड लगाया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। उनके खिलाफ मनरेगा योजना कार्यान्वयन में चूक की वजह से 13000 रुपए के सरकारी राशि का गलत भुगतान होने का आरोप है।
दरअसल 2006-07 में उनके ऊपर मनरेगा योजना क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने का आरोप है। पूर्व डीडीसी हजारीबागद द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति आदेश के शर्त का अनुपालन नहीं किया गया। तालाब निर्माण योजना का ले आउट स्थल पर कार्य नहीं होने से संबंधित प्रतिवेदन तत्कालीन कनीय अभियंता एवं पंचायत से प्राप्त होने के बाद भी बीडीओ पद पर रहते हुए नागेश्वर मुंडा को 13,100 रुपए का भुगतान किया गया। पूरे मामले पर जांच की गई और पूर्व बीडीओ के एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया हैं।