Bengaluru Stampede: चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामला हाईकोर्ट पहुंचा, आज 2:30 बजे होगी सुनवाई; 11 लोगों की गई थी जान

बेंगलुरु। एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए दर्दनाक भगदड़ हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत और 47 लोग घायल हुए थे। अब इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय की है।
Bengaluru Stampede:कोर्ट और पुलिस में शिकायत
AAP कर्नाटक के युवा प्रदेश अध्यक्ष लोहित हनुमानपुरा ने इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और चिन्नास्वामी स्टेडियम के सीईओ के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समेत कई अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए IPC की धारा 106 के तहत मामला दर्ज करने की शिकायत कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में दी है।
Bengaluru Stampede:क्या है पूरा मामला?
3 जून को आईपीएल 2025 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जीत हासिल की।
जीत के जश्न में 4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
फेवरेट क्रिकेटर्स की झलक पाने की चाह में मची भगदड़ ने जश्न को मातम में बदल दिया।
Bengaluru Stampede:राज्य सरकार की प्रतिक्रिया
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस घटना के बाद कहा कि सरकार बड़े आयोजनों और समारोहों के लिए नई SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करेगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
चिन्नास्वामी स्टेडियम की भगदड़ ने सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट की सुनवाई और जांच के बाद आने वाले समय में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है।