नई दिल्ली: अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 15 अगस्त को देश को आजादी मिले 75 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर देश भर में इस साल को ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देशभर में ‘हर घर तिरंगा योजना’ को भी शुरू किया है। सरकार ने देशवासियों से अपील की है कि वो अपने घरों में तिरंगा को लगाएं।

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने को लेकर भारतीय कानून में क्या नियम हैं?

  • तिरंगे को फोल्ड करते वक्त उसे पट या क्षैतिज अवस्था में रखें.
  • इसके बाद इसे इस तरह फोल्ड करें कि केसरिया और हरे पट्टी के बीच सफेद पट्टी हो
  • ये भी ध्यान रखें कि सफेद पट्टी पर अशोक चक्र दिखाई दे।
  • इसके बाद झंडे को दोनों हथोलियों को पर रखते हुए सुरक्षित स्थान पर रखें।

हाल ही में ध्वज संहिता में किया गया है बदलाव

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में भी बदलाव किया है। पहले तिरंगा को केवल सरकारी बिल्डिगों पर कुछ खास लोगों द्वारा ही फहराया जा सकता था। इसके अलावा इसे केवल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराया जाता था। लेकिन हाल ही में इन नियमों को बदल दिया गया है। अब कोई भी नागरिक तिरंगा को फहरा सकता है। साथ ही इसे दिन और रात में भी फहराया जा सकता है। पहले केवल कपड़े के झंडो को फहराया जाता था लेकिन अब पॉलिस्टर के झंडे की भी अनुमति दी गई है।

इन नियमों का रखें खास ख्याल

  • आपको बता दें कि तिरंगा पर कुछ भी लिखना या डिजाइन बनाना गैर कानूनी है।
  • किसी भी बिल्डिंग या सामान को ढंकने के लिए तिरंगे का प्रयोग वर्जित है।
  • तिरंगा फहराते वक्त यह यह ध्यान रखना चाहिए कि, तिरंगा किसी भी हाल में जमीन को ना छुए।
  • झंडा फहराते वक्त इसके आकार का भी खास ध्यान रखना जरूरी है।
  • हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि, जो भी झंडा हम फहरा रहे हैं, उसका आकार 3 अनुपात 2 का होनी चाहिए।

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