सावधान! 1 जनवरी से आपका PAN कार्ड होगा बेकार…अगर अभी तक आधार से लिंक नहीं किया तो…
PAN कार्ड रखने वालों के लिए चेतावनी: 1 जनवरी से होगा निष्क्रिय!

अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड (Aadhaar) को पैन कार्ड (PAN) से लिंक नहीं किया है, तो यह काम अभी से करना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने आधार और पैन लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। यह नियम उन सभी लोगों पर लागू होता है जिन्हें 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले पैन कार्ड मिला है।
PAN लिंक नहीं करने के गंभीर परिणाम
यदि आप समय पर अपना पैन आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ हो जाएगा। इसके असरात इस प्रकार हैं:
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR): आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे और कोई पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा।
रिफंड: आपका कोई भी टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
वित्तीय लेनदेन: सैलरी क्रेडिट में समस्या आ सकती है और आपकी SIP फेल हो सकती है।
TDS/TCS: आपके फॉर्म 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखेंगे और टैक्स अधिक कट सकता है।
यदि विलंब शुल्क देकर बाद में लिंक किया जाए, तो आमतौर पर 30 दिनों के भीतर PAN फिर से सक्रिय हो जाएगा।
आधार और PAN लिंक क्यों जरूरी है?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने टैक्स फाइलिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। ITR फाइलिंग के लिए PAN-Aadhaar लिंक कानूनी ज़रूरत है।
किसे दोबारा लिंक करना होगा?
यदि आपने अपने आधार एनरोलमेंट ID से PAN बनाया है, तो इसे भी फिर से लिंक करना अनिवार्य है।
घर बैठे PAN-Aadhaar लिंक करने की प्रक्रिया:
आधिकारिक वेबसाइट: इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएँ।
‘लिंक आधार’ विकल्प: स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर क्लिक करें।
विवरण दर्ज करें: PAN नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
OTP सत्यापन: मोबाइल पर भेजा OTP डालकर सत्यापन करें।
शुल्क भुगतान (यदि लागू): यदि आपका PAN पहले निष्क्रिय है या विलंब शुल्क की अवधि में है, तो ₹1000 का शुल्क चुकाएँ।
स्टेटस चेक: ‘लिंक आधार स्टेटस’ में जाकर प्रोसेस की पुष्टि करें।
1 जनवरी से PAN निष्क्रिय होने की स्थिति में आपके वित्तीय और टैक्स संबंधी कई काम बाधित हो सकते हैं। इसलिए आज ही अपने PAN को आधार से लिंक करना न भूलें।









