मनरेगा में गड़बड़ी और कार्यालय मे कार्य अवधि के दौरान अनुपस्थित रहने के आरोप में फंसे बीडीओ की तीन वेतन वृद्धि पर लगी रोक

रांची: राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ राजीव कुमार मिश्रा को मनरेगा में गड़बड़ी और कार्यालय मे कार्य अवधि के दौरान अनुपस्थित रहने के आरोप में दोषी पाते हुए उन्हें सजा के तौर पर उनकी भविष्य मैं होने वाले तीन वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। वर्तमान में वह नगर परिषद मिहीजाम में कार्यपालक पदाधिकारी का पदभार संभाले हुए है.

उनके उपर लगे आरोपों की पुष्टि होने बाद सरकार ने सेवा संपुष्टि की तिथि से तीन वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है।कार्मिक विभाग इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.

जांच के दौरान यह बात भी सामने आयी थी कि बिना अनुमति के वे मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, साथ ही मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी करने का भी आरोप है। पूरे मामले पर विभाग ने जांच कराने पर सभी आरोप प्रमाणित पाया गया. अपने बात रखते हुए यह स्पष्टीकरण दिया कि वे परिवारिक कारणों से मानसिक रूप से परेशान होने को कारण बताया. हालांकि विभाग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और कार्रवाई का फैसला लिया है.

HPBL Desk
HPBL Desk  

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति की हो, खेलकूद की हो, अपराध की हो, मनोरंजन की या फिर रोजगार की, उसे LIVE खबर की तर्ज पर हम आप तक पहुंचाते हैं।

Related Articles
Next Story