झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा रिजल्ट में संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ा बदलाव
Amendment in Jharkhand Assistant Professor Recruitment Exam Result, Big change on the order of Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और असर
झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के परिणाम में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि किसी भी अभ्यर्थी को एक ही नियुक्ति प्रक्रिया में केवल एक बार ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। मौजूदा रिजल्ट में कई उम्मीदवारों को JTET और सहायक आचार्य भर्ती दोनों में आरक्षण का फायदा मिल चुका था। अब इन मामलों को सुधारकर संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा।
JSSC को निर्देश
शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने JSSC को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया है। जिन अभ्यर्थियों को JTET में आरक्षण मिल चुका है, उन्हें सहायक आचार्य भर्ती में अनारक्षित श्रेणी से हटाकर आरक्षित वर्ग में शिफ्ट किया जाएगा।
4815 पदों पर संशोधित रिजल्ट
शिक्षा विभाग ने सामाजिक विज्ञान के 3033 पदों की अनुशंसा वापस कर दी है। इसके बाद कुल 4815 पदों पर संशोधित परिणाम प्रकाशित होगा। इस प्रक्रिया में कई अभ्यर्थियों का चयन रद्द हो सकता है, वहीं नए नाम मेधा सूची में जुड़ सकते हैं।
नए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग
संशोधित परिणाम के बाद केवल नए चयनित अभ्यर्थियों की जिलावार काउंसलिंग होगी। पहले से जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, उन्हें दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा।
दो-तीन दिन में नया रिजल्ट
शिक्षा सचिव ने बताया कि JSSC अगले दो से तीन दिनों में संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर सकता है। साथ ही विज्ञान, गणित और भाषा विषयों के 2700 से अधिक पदों की अनुशंसा भी वापस कर दी गई है।