ठाणे: नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे में नौ साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है. आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा POCSO अधिनियम के तहत दी गई है.

महाराष्ट्र में नौ साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा:

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने नौ साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने शुक्रवार को आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोपों का दोषी पाया.

आरोपी की पहचान और सजा:

ठाणे शहर के निवासी व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाए और लड़की को अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के लिए मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को भेज दिया.

मामले का विवरण:

विशेष सरकारी वकील संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि बच्ची और उसकी विधवा मां अपने नाना-नानी के पास रहने गई, वहां वह आरोपी भी रहता था जो उनका रिश्तेदार था. उन्होंने कहा कि आरोपी ने बच्ची को आपत्तिजनक वीडियो दिखाए और वो जब भी अकेली होती थी तो उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया.

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