खबरदार! Ranchi में अगले 60 दिनों तक इन इलाके में मंडराया तो खैर नहीं.. जारी हुई निषेधाज्ञा… इन नियम का करना होगा पालन अन्यथा….

Ranchi: राजधानी रांची में अगले 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। मतलब साफ है कि अब आप अपने मन मुताबिक इन जगहों पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे।यह निषेधाज्ञा दिनांक-06.05.2025 के प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 04.07.2025 (60 दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा*
सरकार का मानना है कि प्राप्त सूचनानुसार कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसको लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची, श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा बि० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नलिखित जगहों पर निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया गया।
*(1) मुख्यमंत्री आवास काँके रोड के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।*
*(2) राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।*
*(3) झारखण्ड उच्च न्यायालय के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।*
*(4) नये विधान सभा के चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।*
*(5) प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, भवन के 100 मीटर की परिधि में।*
*(6) प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा, भवन के 200 मीटर की परिधि में।*
*(1) बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।*
*(2) किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर)।*
*(3) किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।*
*(4) बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।*
*(5) यह आदेश किसी भी सरकारी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।*
*यह निषेधाज्ञा दिनांक-06.05.2025 के प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 04.07.2025 (60 दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा।*