धनबाद निकाय चुनाव: क्या आप भी गाड़ी से जा रहे हैं वोट देने? जान लें SDO का नया फरमान, वरना फंस जाएंगे प्रत्याशी

Dhanbad civic elections: Are you also driving to vote? Learn about the SDO's new order, or candidates could be in trouble.

Dhanbad News के तहत नगर निकाय चुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। धनबाद के एसडीओ लोकेश बारंगे ने सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा आयोजित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

100 मीटर के दायरे में प्रचार पर रोक

एसडीओ ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार या वोट मांगना वर्जित है। बूथ पर तैनात मतदान कर्मियों के कार्य में बाधा डालना भी एमसीसी का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर मतदान करने की कोशिश दंडनीय अपराध है।

मतदाताओं को प्रलोभन देने पर होगी कार्रवाई

Dhanbad News के अनुसार, मतदाताओं को रिश्वत, पारितोषिक या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना कानूनन अपराध है। प्रत्याशी या उनके समर्थक मतदाताओं को बूथ तक लाने-ले जाने के लिए वाहन का उपयोग नहीं कर सकते। मतदान से दो दिन पहले और मतदान दिवस तक शराब या अन्य नशीले पदार्थों की खरीद, वितरण या पेशकश पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।

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