झारखंड बड़ी खबर : JSSC-CGL विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट का आदेश बरकरार, जानिये क्या कहा कोर्ट ने…

Jharkhand big news: Supreme Court's big decision on JSSC-CGL dispute, High Court order upheld, know what the court said...

रांची। JSSC-CGL परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने (JSSC-CGL Supreme Court Verdict ) अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी। JSSC-CGL (Jharkhand Staff Selection Commission – Combined Graduate Level) परीक्षा से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक और निर्णायक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपीलकर्ताओं की (Ranchi News Today) याचिका को खारिज करते हुए मामले को समाप्त कर दिया।

 

देश की शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के (JSSC-CGL News) आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया है। इस निर्णय को राज्य सरकार और JSSC-CGL परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों (JSSC Appointment News ) के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल थे, ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में किसी भी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

 

3 दिसंबर को हाईकोर्ट ने दिया था अहम आदेश (Jharkhand High Court Order)

इससे पहले 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने JSSC-CGL परीक्षा से जुड़े विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने (JSSC CGL Latest Update) अपने आदेश में 10 अभ्यर्थियों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष सभी सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया था।हाईकोर्ट ने यह भी माना था कि कुछ सीमित अभ्यर्थियों को लेकर उठे विवाद(JSSC Exam Dispute) के कारण पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि इससे हजारों ईमानदार उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित हो सकता है।

 

सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई थी अपील?

हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट कुछ अभ्यर्थियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं के कारण संपूर्ण चयन प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से सहमति जताई।

 

सरकार ने जारी किए नियुक्ति पत्र

हाईकोर्ट के आदेश के बाद JSSC ने सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट (,JSSC Merit List) जारी कर दी थी, वहीं झारखंड सरकार ने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब इन नियुक्तियों पर कानूनी मुहर लग गई है।

 

सफल अभ्यर्थियों में खुशी, सरकार को राहत

सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद JSSC-CGL में चयनित अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से (Jharkhand Government Jobs) चल रही अनिश्चितता अब समाप्त हो गई है। वहीं राज्य सरकार के लिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रशासनिक प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

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