इमरजेंसी आर्डर जारी : स्कूल बंद, कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम, राजधानी में बिगड़े हालात, राज्य सरकार ने GRAP-4 किया लागू, पढ़िये आदेश में क्या लिखा…

Emergency order issued: Schools closed, employees to work from home, situation worsens in the capital, state government implements GRAP-4, read what the order says...

Big News : राज्य सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। स्कूलों व दफ्तरों को लेकर राज्य सरकार ने कड़े निर्देश जारी किये हैं। जारी आदेश में कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम और स्कूलों को हायब्रिड मोड पर संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं। दरअसल दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए GRAP-4 लागू कर दिया गया है।

यहां देखें आदेश….

 

इसके तहत दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया है, ताकि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण यानी GRAP-4 को लागू कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) का आदेश दिया गया है।

 

यह निर्देश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किए गए हैं और इनका उद्देश्य राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक वाहन उत्सर्जन को कम करना है। आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों और दिल्ली में संचालित निजी कार्यालयों को केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति के साथ कार्य करना होगा, जबकि शेष कर्मचारियों को घर से काम करना अनिवार्य होगा।

 

सरकार का मानना है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों के घर से काम करने से सड़कों पर वाहनों की संख्या घटेगी, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार लाने में मदद मिलेगी। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी GRAP-IV के निर्देशों के अनुपालन में लागू किया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

 

शैक्षणिक संस्थानों में हाइब्रिड मोड लागू

GRAP-4 के तहत केवल कार्यालयों ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। आदेश के अनुसार, जहां ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, वहां पढ़ाई हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएगी। यानी कक्षाएं आंशिक रूप से फिजिकल और आंशिक रूप से ऑनलाइन होंगी। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें और अनावश्यक रूप से बच्चों को बाहर भेजने से बचें।

 

आवश्यक सेवाओं को दी गई छूट

हालांकि, इस सख्त व्यवस्था के बीच आवश्यक सेवाओं को राहत दी गई है। अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस, अग्निशमन, एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। GRAP-4 के तहत निर्माण कार्यों पर रोक, गैर-जरूरी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर प्रतिबंध और डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

 

दिल्ली सरकार के कार्यालयों के लिए निर्देश

दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि:

• सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

• कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक स्टाफ की उपस्थिति नहीं होगी।

• शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।

• आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कार्यालय बुला सकते हैं।

 

निजी संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश

निजी कार्यालयों के लिए भी सख्त नियम तय किए गए हैं:

• जहां तक संभव हो, कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शिफ्ट या टाइमिंग लागू की जाए।

• वर्क फ्रॉम होम के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

• कार्यालय आने-जाने वाले वाहनों की आवाजाही को न्यूनतम रखा जाए।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें, अनावश्यक बाहर निकलने से बचें और प्रदूषण कम करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सरकार का कहना है कि यदि हालात में सुधार नहीं हुआ, तो और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

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