बड़ी खबर : बिजली विभाग के खाते फ्रीज, आपकी बिजली बिल पर क्या पड़ेगा असर? 140 करोड़ वसूली मामले ने बढ़ाई टेंशन
Big news: Electricity department accounts frozen. What will be the impact on your electricity bill? The 140 crore recovery case has raised tensions.

रांची में बिजली विभाग बैंक खाते फ्रीज करने की बड़ी कार्रवाई मंगलवार को की गई। 15 वर्षों से लंबित 140 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए Commercial Court के आदेश पर बिजली विभाग के तीन बैंक खातों को फ्रीज किया गया। यह कार्रवाई सिविल कोर्ट रांची के नाजिर मो. जीशान इकबाल की टीम ने क्लब साइड मेन रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में पूरी की।
बता दें कि स्पेशल जज रवि नारायण की अदालत ने Commercial Execution Case नंबर 98/2025 की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बकाया वसूली सुनिश्चित करने के लिए बैंक खातों को फ्रीज करना आवश्यक है।
यह विवाद थड़पखना स्थित Messrs Crystal Computer Informatics Center Pvt. Ltd. से जुड़ा है। फर्म के संचालक दिनेश्वर पांडेय ने 2014 में झारखंड माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल में Arbitration केस दर्ज कराया था। बिजली विभाग ने 2002 में फर्म को उपभोक्ताओं से जुड़े कार्य—जैसे मीटर रीडिंग, बिल तैयार करना और वितरण—के लिए एजेंट नियुक्त किया था। फर्म ने वर्ष 2002 से 2010 तक सेवाएं प्रदान कीं, लेकिन विभाग ने तय भुगतान नहीं किया।
चार फरवरी 2015 को फैसिलिटेशन काउंसिल ने विभाग को 140 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक राशि चुकाने का आदेश दिया था। हालांकि लगभग एक दशक बीतने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। इस कारण फर्म ने सिविल कोर्ट में Recovery के लिए Execution केस दायर किया, जिसके बाद खातों के फ्रीज का आदेश जारी हुआ।
अब नजर इस बात पर है कि बिजली विभाग इतनी बड़ी बकाया राशि का भुगतान कब और कैसे करेगा। फर्म का कहना है कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अदालत की सख्त कार्रवाई से न्याय की उम्मीद बढ़ी है।

















