निषेधाज्ञा लागू : रांची जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, इस इलाके में निषेधाज्ञा हुआ लागू, इन तमाम चीजों पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर कार्रवाई
Curfew imposed: Ranchi district administration takes a major decision, imposing a curfew in this area, banning all these things, and action against violations.

रांची। प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन के निर्देश पर निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया है। राजधानी जिला प्रशासन ने बेड़ो अंचल स्थित मौजा-बेड़ो के महादानी मैदान के 500 मीटर क्षेत्र में धारा-163 BNSS के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पांच से अधिक लोगों की भीड़, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, हथियार लेकर घूमना और ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश 8 नवंबर से अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा।
बेड़ो अंचल के महादानी मैदान और इसके आसपास के 500 मीटर दायरे में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा BNSS की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। यह प्रतिबंध 8 नवंबर से प्रभावी हो गया है और अगली सूचना तक जारी रहेगा।
आशंका जताई है कि क्षेत्र में बढ़ती भीड़ और गतिविधियों से कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश आवश्यक हो गया था। आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
प्रशासन ने जारी किए प्रतिबंध के प्रमुख बिंदु
निषेधाज्ञा में निम्न गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है—
1. पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना या समूह बनाकर घूमना प्रतिबंधित रहेगा। (सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को छूट)
2. अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर मैदान या आसपास के क्षेत्र में प्रवेश व आवाजाही पर प्रतिबंध। (सरकारी कार्य में लगे कर्मियों को छूट)
3. लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि पारंपरिक हथियारों के साथ घूमना या प्रवेश करना भी वर्जित। (सरकारी कार्य में लगे कर्मियों को छूट)
4. क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, आमसभा, घेराव आदि आयोजित करने पर रोक।
5. ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम आदि) का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, सिवाय सरकारी कार्यों के।
क्यों उठाया गया यह कदम?
प्रशासन ने कहा है कि हाल के दिनों में महादानी मैदान के आसपास विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों द्वारा भीड़ जुटने और आवाजाही बढ़ने से कानून-व्यवस्था के प्रभावित होने की संभावना बनी हुई थी। कई बार अचानक भीड़ इकट्ठा होने से सुरक्षा व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हो गई थी। ऐसे में किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए यह निषेधाज्ञा आवश्यक हो गई।
इसके अलावा, मैदान और आसपास के क्षेत्र को संवेदनशील मानते हुए अराजक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल शांति बहाली और सुरक्षा के मद्देनजर है।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय थाना को निर्देश दिया गया है कि वह आदेश के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करे।प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और अनावश्यक भीड़ या विवादित गतिविधियों से बचें।









