सैलरी रुक सकती है, बैंकिंग सेवाएं भी फेल! PAN-Aadhaar लिंक न करने वालों के लिए 1 जनवरी 2026 बड़ा खतरा

नई दिल्ली। 1 जनवरी 2026 से उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने अभी तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया है। यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2025 तक अपने PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करता है, तो 1 जनवरी 2026 से उसका PAN नंबर निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।
PAN निष्क्रिय होने के प्रभाव
Tax Buddy के अनुसार, PAN नंबर निष्क्रिय होने पर:
आप Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
रिफंड्स के लिए प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा।
आपकी सैलरी रुक सकती है और SIP फेल हो सकती है।
बैंक आपके ट्रांजैक्शन और इंवेस्टमेंट्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं।
PAN और Aadhaar लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य है। हालांकि NRI, 80 वर्ष से अधिक सीनियर सिटीजन और कुछ राज्यों को छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए Income Tax Department से वैरिफिकेशन करना जरूरी है।
लिंक करने की फीस और प्रक्रिया
अब PAN-Aadhaar लिंक करना मुफ्त नहीं है। इसके लिए ₹1000 की फीस लगेगी। अगर PAN निष्क्रिय हो गया तो इसे दोबारा एक्टिव कराने में लगभग 30 दिन का समय लग सकता है।
वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स विभाग सालों से लोगों से PAN-Aadhaar लिंक करने की अपील कर रहे हैं। इसलिए समय रहते यह काम पूरा करना बेहद जरूरी है।









