झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सख्त आदेश..दीपावली पर रात 8-10 बजे ही जलाएं पटाखे…जानिए क्या हैं इसके पीछे के कारण

Jharkhand Pollution Control Board issues strict orders to burst firecrackers only between 8-10 pm on Diwali. Find out the reasons behind this.

झारखंड में इस बार दीपावली पर वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. बोर्ड के आदेशानुसार, दीपावली के मौके पर आतिशबाजी के लिए मात्र दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जिसके बाद पटाखे फोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी.

दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही अनुमति

बोर्ड के सदस्य आर.एल. बख्शी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सख्ती से लागू किया जा रहा है. जारी अधिसूचना के अनुसार, दीपावली की रात लोग सिर्फ 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे. प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को केवल ग्रीन पटाखों (Green Crackers) का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

अन्य त्योहारों के लिए भी तय हुई टाइमिंग

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केवल दीपावली ही नहीं, बल्कि अन्य प्रमुख त्योहारों पर भी आतिशबाजी की समय सीमा तय कर दी है. ये नियम पूरे राज्य में प्रभावी रहेंगे.

  • दीपावली और गुरुपर्व: रात 8 बजे से 10 बजे तक.
  • छठ पूजा: सुबह 6 बजे से 8 बजे तक (अर्घ्य के समय).
  • क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या: रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक (कुल 35 मिनट).

गौरतलब है कि बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ये नियम राज्य भर में लागू होंगे और समय सीमा का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. बोर्ड ने राज्य की जनता से अपील की है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में सहयोग करें, ग्रीन पटाखों का उपयोग करें और निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करें.

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