झारखंड : रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जेल से रिहाई का धमाकेदार मोड़…सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
Jharkhand: A shocking twist in the release of former Ranchi DC Chavi Ranjan from jail... Supreme Court grants bail

सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम के मामले में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी है. इसके साथ ही, उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. गौरतलब है कि ईडी ने छवि रंजन को 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था और तभी से वे न्यायिक हिरासत में थे.
हाईकोर्ट और PMLA कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
बता दें कि छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने सुनवाई की. इससे पहले, पीएमएलए कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने 6 अगस्त को उनकी याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
क्या लगा है आरोप?
छवि रंजन पर रांची के बड़गाईं अंचल में सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े बड़े लैंड स्कैम का आरोप है. इस मामले में ED ने छवि रंजन के अलावा कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को भी आरोपी बनाया है.









