झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसर पर एक्शन, लापरवाही मामले में एक वेतन वृद्धि पर रोक का आदेश
Action taken against Jharkhand Administrative Services officer, order to stop one salary increment in negligence case

रांची। झारखंड सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा (JAS) के अधिकारी आलोक कुमार (को. क्र.-832/03) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दंड अधिरोपित किया है। आदेश के अनुसार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु, रांची रहे आलोक कुमार की एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाएगी। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आधिकारिक संकल्प जारी कर दिया गया है।
जानिये क्या है मामला
आलोक कुमार के कार्यकाल के दौरान मिली शिकायतों और तथ्यों की जांच के बाद उन पर विभागीय कार्यवाही चलाई गई। जांच पूरी होने के बाद सरकार ने उन्हें दोषी पाते हुए दंड स्वरूप एक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया। हालांकि यह दंड असंचयात्मक (Non-cumulative) प्रभाव से होगा, यानी यह उनके भविष्य की पदोन्नति या अन्य वित्तीय लाभों पर स्थायी असर नहीं डालेगा, लेकिन निर्धारित अवधि के लिए वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा।
राज्य सरकार का यह कदम प्रशासनिक सेवा में जवाबदेही और अनुशासन को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अक्सर देखने में आता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हैं या शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे मामलों में सरकार द्वारा की गई सख्त कार्रवाई अन्य अधिकारियों के लिए भी एक संदेश है कि कर्तव्य पालन में लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।