रांची: भवन नक्शा पास में देरी पर हाईकोर्ट ने नगर निगम से तलब किया जवाब
Ranchi: High Court summoned reply from Municipal Corporation on delay in passing building map

रांची हाईकोर्ट ने नगर निगम से मांगा जवाब
रांची। नगर निगम द्वारा भवन नक्शा पास करने में हो रही देरी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद नगर निगम से विस्तृत जवाब तलब किया।
अदालत ने निगम से पूछा कि अब तक कितने भवनों का डीम्ड नक्शा स्वीकृत किया गया है। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि वर्ष 2023 से अब तक जमा हुए नक्शा आवेदन, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित नक्शों का पूरा ब्यौरा एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
पारदर्शिता और ऑनलाइन उपलब्धता जरूरी
अदालत ने यह भी कहा कि रांची नगर निगम को नक्शा पास प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी। सभी आवेदन और स्वीकृत नक्शों की जानकारी निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवेदकों को बार-बार कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
क्रेडाई की जनहित याचिका
यह जनहित याचिका कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि भवन उपनियमों के तहत यदि निगम एक माह में नक्शा पास नहीं करता, तो उसे स्वतः स्वीकृत (डीम्ड अप्रूवल) माना जाना चाहिए। लेकिन हकीकत में कई बार आवेदन चार माह तक लंबित रहते हैं।
निगम की वजह और अदालत की पहल
पिछली सुनवाई में नगर निगम ने बताया था कि पर्याप्त लीगल अफसर की नियुक्ति न होने के कारण नक्शा पास प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अदालत ने निर्देश दिया कि नए लीगल अफसरों की नियुक्ति तक पूर्व के लीगल एडवाइजर से नक्शा पास की प्रक्रिया जारी रखी जाए। इसके बाद निगम ने पुराने लीगल एडवाइजर को फिर से जिम्मेदारी सौंपी।