झारखंड नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख…मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश
High court takes tough stand on Jharkhand municipal body elections...orders Chief Secretary to appear

रांची: झारखंड में लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका रौशनी खलखो व अन्य की ओर से दायर की गई है, जिसमें सरकार पर कोर्ट के आदेश के बावजूद तय समय सीमा में चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई और मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का स्पष्ट निर्देश दिया।
कोर्ट ने यह निर्देश इसलिए दिया क्योंकि 7 फरवरी 2025 को हुई पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया था।
लेकिन निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद भी चुनाव की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट की अवमानना का मामला दाखिल किया है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है, जिसमें मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होकर जवाब देना होगा।