आम आदमी को बड़ी राहत: सरकार ने तय किए 41 जरूरी दवाओं के दाम, मनमानी वसूली पर लगेगी लगाम

नई दिल्ली। आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने डायबिटीज, दिल की बीमारियां, बुखार, दर्द और स्ट्रेस जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 41 जरूरी दवाओं के दाम तय कर दिए हैं। इस फैसले के बाद अब दवा कंपनियां इन दवाओं पर मनमाने दाम वसूल नहीं सकेंगी।
आम आदमी को बड़ी राहत:NPPA ने जारी किया नोटिफिकेशन
नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने मंगलवार को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इन दवाओं को ‘नई दवा’ की श्रेणी में रखा गया है, यानी इनके खुदरा मूल्य पहली बार निर्धारित किए गए हैं। तय कीमत के ऊपर कंपनियां केवल वैध GST जोड़ सकेंगी, वो भी तभी जब उसका भुगतान सरकार को कर चुकी हों या करना बाकी हो।
आम आदमी को बड़ी राहत:दुकानदारों के लिए भी सख्त निर्देश
दवाओं की दुकानों और डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्माता द्वारा जारी प्राइस लिस्ट को अपनी दुकान में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, ताकि ग्राहक दवाओं की वास्तविक कीमत जान सकें और कोई उन्हें ठग न सके।
आम आदमी को बड़ी राहत:नियम तोड़े तो देना होगा पैसा वापस
अगर कोई दवा निर्माता या विक्रेता इन नए नियमों का पालन नहीं करता है और तय कीमत से ज्यादा वसूली करता है, तो उसे वह अतिरिक्त राशि ब्याज सहित सरकार को वापस करनी होगी। यह नियम सिर्फ उन्हीं कंपनियों पर लागू होंगे, जो सरकार की शर्तों का पूरी तरह पालन करती हैं।
आम आदमी को बड़ी राहत:जनहित में बड़ा कदम
सरकार का यह कदम चिकित्सा क्षेत्र में पारदर्शिता और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। इससे जहां आम आदमी को राहत मिलेगी, वहीं दवा बाजार में मुनाफाखोरी पर भी लगाम लग सकेगी।