झारखंड : वय वंदन योजना से बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी…झारखंड में शुरू हुई योजना, जानें कैसे मिलेगा लाभ

Jharkhand: Vaya Vandan Yojana brings happiness on the faces of the elderly... Scheme started in Jharkhand, know how to get the benefit

झारखंड में वय वंदन योजना की शुरूआत हो गई है. आखिर वय वंदन योजना है क्या ? किसे मिलेगा इस योजना का लाभ? और इस योजना के तहत लाभार्थियों को किस तरह का लाभ मिलेगा?

जानकारी के अनुसार, राज्य के 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेमंत सरकार ने आयुष्मान वय वंदन योजना लागू कर दी है. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है.

5 लाख रुपय का मिलेगा स्वास्थ्य बीमा

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान वय वंदन योजना के अंतगर्त 70 साल की आयु से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा. बता दें कि व्यय होने वाली राशि का 60 प्रतिशत केंद्र व 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी.

5 .66 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा लाभ

वहीं अपर मुख्य सचिव के मुताबिक राज्यों में 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लगभग 864437 परिवारों में 1154024 बुजुर्ग हैं.. जिनमें 479919 परिवार के 587778 बुजुर्ग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुक हैं. 70 साल व उससे अधिक के लगभग 3,84,518 नए परिवारों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा. उक्स परिवारो के लगभग 566246 वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा.

हालिया समय में चयनित बीमा कंपनी द्वारा एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार को हर साल दिए जाने के लिए 980 रुपये की दर निर्धारित की गई है. जिसमें 558 रुपये केंद्र सरकार और 392 रुपये का वहन राज्य सरकार करती है.

एक लाख से अधिक पांच लाख तक के दावों का भुगतान ट्रस्ट मोड में किया जाएगा. इस मोड में होने वाले खर्च की राशि का भुगतान भी केंद्र और राज्य द्वारा 60: 40के अनुपास में किया जाएगा.

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?

अपर मुख्य सचिव ने इसे लेकर बताया कि आयुष्मान वय वंदन योजना के अंतगर्त बीमा का लाभ वैसे लाभुकों को मिलेगा. जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की किसी भी अन्य बीमा योजना से आच्छादित नहीं है. यानी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना, सीजीएचएस, एसईएतआईएस और अन्य योजनाओं से आच्छादित परिवारों को वय वंदन योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

गौरतलब है कि आयुष्मान वय वंदन योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. इसके लिए ऑनलाइन निबंधन किया जा सकता है. निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन एवं आधार कार्ड पर आधारित है.

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