केरल। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपति को आज इस्तीफा देने को कहा है। राज्यपाल की ओर से रविवार को केरल राजभवन ने एक ट्वीट में कहा कि 9 कुलपतियों में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति भी शामिल है, जिन्हें सोमवार तक इस्तीफा देना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के विपरीत एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। राजभवन की ओर से विश्वविद्यालय के नामों की एक सूची के साथ ट्वीट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 21 अक्टूबर 2022 के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है।

राजभवन ने कहा है कि सोमवार की सुबह 11:30 बजे तक कुलपतियों के इस्तीफे उनके पास पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। कहा गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार चयन समिति को कुलपति पद के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोगों के बीच कम से कम 3 नामों की अनुशंसा भेजी जानी थी, लेकिन सिर्फ एक ही नाम को चयन समिति ने भेजा।

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