कैबिनेट के 19 फैसलों में से 9 कर्मचारियों से जुड़े : कहीं मिला अनुबंधकर्मियों को एक्सटेंशन, तो कहीं 15 रिटायर लिपिक हुए बहाल..21 हाईकोर्ट जज को स्कोडा कार

रांची। हेमंत कैबिनेट की बैठक में सोमवार को 19 फैसलों पर मुहर लगेगी। 19 फैसलों में से 9 फैसले कर्मचारियों से जुड़े हुए थे। 90 से ज्यादा संविदाकर्मियों का जहां सेवाविस्तर किया गया, तो वहीं 15 रिटायर कर दिये गये लिपिकों की फिर से सेवा बहाल कर दी गयी। वहीं कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तीन अलग-अलग मामलों पर राज्य सरकार ने कैबिनेट में मुहर लगायी। आईये देखते हैं सिलसिलेवार हेमंत कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े किन किन मुद्दों पर मुहर लगी।
- ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत कार्य प्रमंडलों (जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु P. I.U. के रुप में कार्य कर रहे है), के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियन्ता के 131 एवं कनीय अभियन्ता 398 के पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त 24 सहायक अभियंता एवं 72 कनीय अभियंता के पद की वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
- राँची हाईकोर्ट के 21 जजों को मिलेगी स्कोडा कार । कैबिनेट ने न्यायाधीशों के व्यवहारार्थ क्रय किये जाने वाले 21 (इक्कीस) नये स्कोडा सुपर्ब एल-एंड-के 2.0 टी०एस०आई०-ए०टी० पेट्रोल कार क्रय किये जाने हेतु रू० 9,03,00,000/- (नौ करोड़ तीन लाख रूपये मात्र) का झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी ।
- झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद W.P. (S) No. 6349/2010, अंजनी कुमार लाल बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, W.P. (S) No. 6354/2010, कृष्ण मुरारी प्रसाद सिन्हा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, W.P. (S) No. 3532/2011, चन्द्रमणि सामंता बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, तथा W.P. (S) No. 5106/2011, संत बिहारी वर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेशों के अनुपालन हेतु संबंधित वादीगणों (सेवानिवृत लिपिकों) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई। इस फैसले के बाद 15 लिपिको को बहाल किया जायेगा।
- राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 34% की वृद्धि दर से बढ़ा कर 38% के रूप में स्वीकृत किया गया है।
- दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2022 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 34% की वृद्धि दर से बढ़ा कर 38% के रूप में स्वीकृत किया गया है।
- उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद सं. W.P. (S) No. 981/2020 तरूण कान्ता तोपनो बनाम झारखण्ड सरकार के मामले में दिनांक 09.12.2020 को पारित न्यायादेश तथा उक्त वाद से उत्पन्न अवमाननावाद सं० Cont. Case (Civil) No. 95/2021 में दिनांक 02.09.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु संबंधित वादी तरूण कान्ता तोपनो, टंकक लिपिक की सेवा संपुष्ट करते हुए, उन्हें अनुमान्य परिणामी लाभ प्रदान करने पर स्वीकृति दी गई।
- विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16 (5) के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त झारखण्ड, राँची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें एवं बंधेज निर्धारण के सम्बन्ध में विभागीय संकल्प संख्या 5325 दिनांक 22.08.2022 के द्वारा विभागीय संकल्प सं.- 6975 दिनांक 08.07.2014 (यथा संशोधित 2015 एवं 2019) में किये गये आवश्यक संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- W.P (S) No.- 427/2015 अनिता देवी बनाम झाखण्ड सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 07.04.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ता अनिता देवी के पति स्व० उमेश प्रसाद यादव, कार्यभारित स्थापना के द्वारा कार्य प्रमण्डल, साहेबगंज के अधीन रौलर खलासी के पद पर कार्यरत 15 वर्ष से अधिक की अवधि दिनांक-21.04.1982 से 26.05.1997 को पेंशन नियमावली के नियम-59 के तहत पेंशन प्रदायी घोषित करने की स्वीकृति दी गई।