महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से शिक्षकों की कलंक कथा सामने आयी है। शिक्षक स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से छेड़खानी करते थे और अश्लील वीडियो दिखाया करते थे। यही नहीं छात्राओं से प्राइवेट पार्ट के बारे में भी टिप्पणी करते थे। अभिभावकों की शिकायत पर जहां तीन शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं विभाग ने तत्काल प्रभाव से सभी को निलंबित कर दिया है।

आरोपी शिक्षक छात्राओं से मासिक धर्म(पीरियड्स) उनके अंडर गारमेंट्स के बारे में सवाल पूछते थे। साथ ही उन्हें पोर्न वीडियो भी दिखाया जाता था, जिससे बच्चियां बेहद परेशान और डरी हुई थीं। मामला बागबहरा ब्लॉक स्थित छुरीडबरी स्कूल का है। छात्राओं का आरोप है कि तीनों शिक्षक आसकरण साहू, महेन्द्र बघेल और प्रमोद चन्द्राकर उन पर दबाव बनाकर और धमकी देकर मालिश भी करवाते थे, साथ ही गंदी और अश्लील बातें करते थे। इन सारी हरकतों से जब छात्राएं बेहद परेशान हो गईं, तो उन्होंने टीचरों की करतूत अपने माता-पिता को बताई

संयुक्त संचालक रायपुर ने गिरफ्तार तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल आज छात्राओं से छेड़खानी और अश्लील वीडियो दिखाने के मामले में पुलिस ने तीन शिक्षकों को गिरफ्तार किया था। जिन शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया था, उनमेंआसकरन साहू , महेन्द्र बघेल , मनोज चन्द्राकर शामिल हैं।

गिरफ्तारी के बाद शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुरूभाठा के शिक्षक प्रमोद कुमार चंद्राकर, प्राथमिक शासकीय शाला छुरीडबरी के सहायक शिक्षक महेंद्र बघेल और प्राथमिक शासकीय शाला छुरीडबरी के शिक्षक आसकरण साहू को विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तीनों शिक्षकों को संयुक्त संचालक ने निलंबित करने का आदेश दिया है।

दरअसल छात्राओं ने छेड़खानी और अश्लील वीडियो दिखाने के मामले में अपने पालकों से शिकायत की थी। पालकों की शिकायत पर कोमाखान पुलिस ने तीनों शिक्षक आसकरन साहू , महेन्द्र बघेल , मनोज चन्द्राकर छात्राओं ने इस मामले में अपने पालकों से शिकायत की थी। पालकों की शिकायत पर कोमाखान पुलिस ने तीनों शिक्षक आसकरन साहू , महेन्द्र बघेल , मनोज चन्द्राकर पर धारा 354, 292, 34 भादवि , 67 आई टी एक्ट , पास्को एक्ट की धारा 8, 10 एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3 (2), (वी ए) के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की…

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