1 april से लागू होने जा रहे हैं Income Tax के नए नियम…लागू हो रहा नया स्लैब

1 april से लागू होने जा रहे हैं Income Tax के नए नियम…लागू हो रहा नया स्लैब

1 अप्रैल, 2024 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स नियमों के बारे में विस्तार से समझते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स की नई रीजीम में जो बदलाव किए गए थे, उनका असर आम करदाताओं पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो नौकरी करते हैं। आइए जानते हैं, इन बदलावों का आपके टैक्स लायबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

अप्रैल की सैलरी से एंप्लॉयर TDS काटना शुरू कर देगा

अगर आप नौकरी करते हैं तो अप्रैल में आपका एंप्लॉयर (कंपनी) आपको ईमेल भेजकर यह पूछेगा कि आप इनकम टैक्स (Income Tax) की नई और पुरानी रीजीम में से किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके यह बताने के बाद वह आपकी सैलरी से टैक्स काटना (TDS) शुरू करेगा। इसलिए आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में से कौन सी रीजीम आपके लिए फायदेमंद है। इस बारे में आप किसी टैक्स कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं।

सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2024 में कहा था कि सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यह नियम इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए है। इसलिए टैक्सपेयर्स खासकर नौकरी करने वाले लोगों को अभी यह जान लेना जरूरी है कि क्या 12 लाख तक की इनकम को छूट के नियम के बाद उनके लिए इनकम टैक्स की नई रीजीम फायदेमंद होगी।

Income Tax के नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं

सरकार की कोशिश इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल बढ़ाने पर है। इसलिए पिछले कुछ सालों में इस रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने की लगातार कोशिश है। सरकार ने जुलाई में पेश यूनियन बजट में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स से छूट देने के साथ ही नई रीजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया था। ये नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने जा रहे हैं। आपका टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट भी इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस रीजीम का इस्तेमाल 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में करने जा रहे हैं।

नई रीजीम में ज्यादातर डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता

Income Tax की पुरानी रीजीम अब सिर्फ उन लोगों के लिए फायदेमंद रह गई है, जिन्होंने होम लोन लिया है या एचआरए क्लेम करते हैं। अगर आप नौकरी नहीं करते हैं तो एचआरए का विकल्प भी आपके लिए नहीं है। इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में होम लोन पर डिडक्शन सहित कई तरह का डिडक्शन मिलता है। इनमें सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाला डिडक्शन सबसे प्रमुख है। इस सेक्शन के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। इनमें निवेश कर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। साथ ही सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी पर भी डिडक्शन मिलता है।

Income Tax की पुरानी रीजीम के फायदें

इनकम टैक्स की नई रीजीम में ज्यादातर डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन इसमें टैक्स के रेट्स कम है। 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर देने के बाद इस रीजीम का अट्रैक्शन काफी बढ़ गया है। यह रीजीम उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद हैं जो किसी तरह का टैक्स-सेविंग इनवेस्टमेंट नहीं करते हैं। इसमें टैक्स का कैलकुलेशन काफी आसान है। इसलिए अगर आप टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट नहीं करते हैं तो यह रीजीम आपके लिए फायदेमंद रहेगी।गणगौर पर्व 2025 : सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ महिलाएं मनाएंगी यह पर्व…जानें पूजा की तारीख और महत्व!

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