झारखंड- 7 गिरफ्तार : सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, अवैध कोयला मामले में सुरक्षा पदाधिकारी और तीन सीसीएल कर्मियों सहित 7 गिरफ्तार

Jharkhand- 7 arrested: CBI takes big action, 7 arrested including security officer and three CCL workers in illegal coal case

CBI Action In Jharkhand : अवैध कोयला चोरी और कारोबार के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। रामगढ़ जिले में हुई गड़बड़ी पर गिद्दी कोल परियोजना के सुरक्षा पदाधिकारी, तीन सीसीएल कर्मियों और चार कोल लिफ्टरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट से करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ।

 

इस दौरान सीसीएल के सुरक्षा पदाधिकारी, तीन कर्मचारियों और चार कोल लिफ्टरों सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को बुधवार को सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी ने कोर्ट से आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति भी मांगी है। दरअसल फरवरी 2025 में गिद्दी सी कोलियरी प्रोजेक्ट कार्यालय में सीबीआई और सीसीएल की सतर्कता टीम ने संयुक्त औचक निरीक्षण किया था।

 

इस दौरान तीन सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ कोयले की अवैध हेराफेरी और रिश्वत लेने के आरोप सामने आए। जांच के क्रम में आरोपियों के मोबाइल फोन की गहन पड़ताल की गई, जिसमें अवैध लेन-देन के साक्ष्य मिले। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

 

मोबाइल और चैट से हुआ लेन-देन का पर्दाफाश

जांच में पाया गया कि मैनेजर (माइनिंग सिक्योरिटी ऑफिसर) अनिल कुमार के मोबाइल फोन से निजी व्यक्तियों के साथ ₹13,07,110 के संदिग्ध लेन-देन मिले। अनिल कुमार इन पैसों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। व्हाट्सएप चैट से पुष्टि हुई कि उन्होंने अवैध कोयले की ढुलाई और परिवहन की अनुमति देने के बदले रिश्वत ली थी।

 

आरोप है कि अनिल कुमार ने केस के आरोपी मो. सद्दाम से ₹2,79,410, इजराइल अंसारी से ₹50,000, अजय कुमार दास से ₹9,54,700, मो. तबारक से ₹20,000 और अरुण लाल से ₹3,000 रुपये लिए थे।इसी तरह, क्लर्क ग्रेड-III दीपक कुमार के मोबाइल में कोयला चोर अजय कुमार दास के साथ ₹90,860 के लेन-देन का पता चला। वहीं, सीसीएल के सुरक्षा प्रहरी नरेश कुमार के फोन से कुल ₹4,16,400 के लेन-देन के साक्ष्य मिले। नरेश कुमार ने अजय कुमार दास से ₹1,51,900 और इजराइल अंसारी से ₹2,64,500 रुपये प्राप्त किए थे।

 

कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज

सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 7ए, 8, 11 और 12 के तहत नियमित मामला दर्ज किया गया है। जांच की जिम्मेदारी सीबीआई एसीबी रांची की डीएसपी ज्योर्तिमयी मांझी को सौंपी गई है।

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